*प्रथम अनुसूची - इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (29 राज्य )एवं संघशासित क्षेत्रो (7 ) का उल्लेख है।
*द्वितीय अनुसूची -इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन ,भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
*तृतीय अनुसूची -इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
*चौथी अनुसूची -इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
*पांचवी अनुसूची -इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
*छठी अनुसूची -इसमें असम ,मेघालय ,त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रो प्रशासन के बारे उल्लेख है।
*सातवीं अनुसूची - इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे के बारे में दिया गया है इसके अंतर्गत तीन सूचिया है। -संघ सूची ,राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
*आठवीं अनुसूची -इसमें भारत की 22 भाषाओ उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थी।
*नौवीं अनुसूची -संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन नियम ,1951 द्वारा जोड़ी गयी। अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
*दसवीं अनुसूची -यह संविधान में 52 वे संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गयी ,इसमें दल बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
*ग्यारहवीं अनुसूची -यह अनुसूची संविधान में 73 वे सवैधानिक संसोधन (1993 ) द्वारा जोड़ी गयी है। इसमें पंचायती राज संस्थाओ को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गए है।
*बारहवीं अनुसूची -यह अनुसूची संविधान में 74 वे सवैधानिक संशोधन (1993 )द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओ को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए है।
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